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Ranya Rao case: सोना तस्करी की आरोपी Ranya Rao को नहीं मिली जमानत, अभी जेल में ही रहेंगी

Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star)

 भारत, Mar 14, 2025


 

सोना तस्करी की आरोपी Ranya Rao को नहीं मिली जमानत, अभी जेल में ही रहेंगी

Ranya Rao case: आर्थिक अपराध की एक विशेष अदालत ने सोना तस्करी की आरोपी कन्नड़ अभिनेत्री ​​रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी।

Ranya Rao case: आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने 14 मार्च को सोना तस्करी मामले में 33 वर्षीय अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। उसे राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने सोने की तस्करी में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। रान्या राव कर्नाटक के सीनियर पुलिस अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। रान्या ने 12.56 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी है। इसके अलावा, 2.67 करोड़ रुपये नकद और 2.06 करोड़ रुपये का सोना पहले ही जब्त हो चुका है। 4 मार्च को उसके घर की तलाशी ली गई।


अदालत ने 12 मार्च को बहस और प्रतिवाद के बाद रान्या की जमानत याचिका पर अपना आदेश 14 मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया था। रान्या को 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और वह फिलहाल परप्पना अग्रहारा स्थित बेंगलुरु केंद्रीय कारागार में बंद है। डीआरआई की ओर से वरिष्ठ वकील मधु राव ने बुधवार को अदालत में रान्या राव की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि तस्करी के इस गिरोह की भूमिका की जांच जरूरी है।


आपको बता दें कि 34 साल की रान्या राव को तीन मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था, जब वह दुबई से लौट रही थी। अभिनेत्री राव के पास 14 किलोग्राम सोना मिला था। इसकी बाजार में 12.56 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस घटना से हड़कंप मच गया था।


डीआरआई अधिकारियों द्वारा की गई जांच से पता चला कि कन्नड़ अभिनेत्री ने पिछले साल दुबई की कई यात्राएं की थीं, कथित तौर पर हर बार सोने की तस्करी की। बताया जा रहा है कि प्रत्येक यात्रा से 10 लाख रुपये से अधिक की कमाई की।


वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से बचने के लिए अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करती थी। इसके साथ ही वीआईपी को दिए जाने वाले प्रोटोकॉल विशेषाधिकारों का भी दुरुपयोग किया।


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