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Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के लिए बड़ा अपडेट : इस दिन खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 1250 रुपए, जानें CM का प्रोग्राम

Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star) 

भोपाल,Feb 09, 2025



लाड़ली बहनों के लिए बड़ा अपडेट : इस दिन खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 1250 रुपए, जानें CM का प्रोग्राम

Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना की लाभार्थी 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के खाते में सोमवार (10 फरवरी) को राशि ट्रांसफर होगी। सीएम मोहन यादव देवास में आयोजित कार्यक्रम से योजना की 21वीं किस्त डालेंगे।

Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। योजना की लाभार्थी 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मोहन यादव कल यानी सोमवार (10 फरवरी) राशि ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि, मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के देवास जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे।


बता दें कि वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। उस समय योजना की राशि 1000 रुपए प्रतिमाह दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया है। अब इस योजना को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जारी रखते हुए प्रदेश की महिलाओं के खाते में सालाना 15 हजार रुपए आर्थिक मदद के तौर पर ट्रांसफर कर रहे हैं


-समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.
-समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी
-आधार कार्ड

-UIDAI द्वारा जारी फोटो आईडी

-मोबाइल नंबर
-समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर
-मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।

-विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।

-आवेदन के कैलेंडर साल में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 साल पूरे कर चुकी हों और 60 साल की आयु से कम हो।

-जिनके स्वयं / परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
-जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो।

-जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्‍डल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
-जो स्‍वयं भारत सरकार/ राज्‍य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1250/- या उससे अधिक की राशि प्राप्‍त कर रही है।

-जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।
-जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित, बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।

-जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य स्‍थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।
-जिनके स्वयं / परिवार के सदस्‍यों के पास संयुक्‍त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।

-जिनके स्वयं / परिवार के सदस्‍यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर को छोड़ के ) हो।

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